
राजस्थान पालनहार योजना 2024 क्या राजस्थान पालनहार योजना हो गयी है? इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? इसके लिए आवेदन कैसे करें? ये सारी जानकारी आप इस विज्ञापन से देख सकते हैं.
राजस्थान सरकार देश के सभी छात्रों के लिए समय-समय पर ऐसी योजनाएं आयोजित करती है, उनमें से एक है पालनहार योजना, जिसकी सहायता से उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी।जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या वे विकलांग हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
राजस्थान पालनहार योजना 2024 एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा और देखभाल का खर्च उठा सकें।
Rajasthan Palanhar Yojana के लिए पात्रता
राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्र होने के लिए आपको जिन मानदंडों को पूरा करना होगा उनकी सूची बिंदुवार नीचे दी गई है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- साथ ही 2 से 6 वर्ष के बच्चों की भी आंगनबाडी केन्द्रों पर उपस्थिति होनी चाहिएइसके अलावा 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया जाए।
- यदि योजना के लिए आवेदक अनाथ है या उसके माता-पिता विकलांग हैं, या उसके माता-पिता जेल में हैं, दूसरी शादी कर चुके हैं या तलाकशुदा हैं, तो ही वे इसका लाभ उठा सकते हैं।
Rajasthan Palanhar Yojana आवश्यक दस्तावेज
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है। यदि आपके पास निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज है तो पहले उसे पूरा कर लें।
- आवेदक के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता-पिता का निवास प्रमाण
- आवेदक और बच्चों का आधार कार्ड
- जन-आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र से प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र आदि |
Rajasthan Palanhar Yojana आवेदन केसे करे ?
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें इसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
- सबसे पहले राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाएं। अब यहां आपको “पालनहार योजना” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा या ऑनलाइन भरना होगा।
- अब व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक आय और बच्चों के विवरण सहित आवश्यक विवरण भरें। इसके बाद आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन नजदीकी स्थान पर जमा करना होगा जैसे -विभागीय जिला अधिकारी
- संबंधित विकास अधिकारी
- ई-मित्र केंद्र
- जिला समाज कल्याण कार्यालय
- खंड विकास कार्यालय
- ग्राम पंचायत कार्यालय